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By CSC District Manager Ghazipur

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Birth Certificate कैसे बनवाएं : यहाँ से ऑनलाइन जाने कैसे बनवा सकते है

Birth Certificate कैसे बनवाएँ : भारतीय नागरिक होने के नाते आप के लिए जन्म प्रमाण पत्र/Birth Certificate भी होना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कई ऐसी सेवाएं हैं जिनका लाभ बर्थ सर्टिफिकेट/Birth Certificate के आधार पर ही दिया जाता है ।

Birth Certificate

अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आप आगे आने वाली सुविधा प्रदान करना चाहते हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट जरुर बनवा ले | अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सही जगह आये हैं | इस आर्टिकल के माध्यम से आपको स्टेप by स्टेप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का पूरी जानकारी दी गयी हैं ,

Note : आज हम आपको जन्म प्रमाण पत्र/Birth Certificate ऑनलाइन बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद अपना जन्म प्रमाण घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं ।

वैसे तो प्रावधान हैं की जब भी कोई बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में पैदा लेता हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट उसी समय हॉस्पिटल की तरफ से दे दिया जाता हैं , लेकिन अगर किसी कारणवश कोई बच्चा का जन्म ऐसे जगह पर होता हैं जहाँ पर ये सुविधा नहीं दी जाती हैं | ऐसे में आप बर्थ सर्टिफिकेट बनबाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

Birth Certificate Online: Overview

योजना का नामजन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन
शुरू किया गयाकेंद्र सरकार के द्वारा
राज्यभारत के सभी राज्य में लागू
इस आर्टिकल में बताया गयाबर्थ सर्टिफिकेट और इसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में
ऑफिसियल वेबसाइट Click Here

What is Birth Certificate : बर्थ सर्टिफिकेट क्या हैं ?

बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसमे किसी व्यक्ति की जन्म की दिनांक ,आयु और व्यक्ति के जन्म के स्थान की अपनी एक अलग पहचान होती है । जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा आप बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक की  जब पासपोर्ट बनवाने की बारी आती है तो उस समय भी जन्म प्रमाण पत्र/Birth Certificate को एक अनिवार्य दस्तावेज है ।

वैसे तो कुछ समय पहले जन्म प्रमाण पत्र/Birth Certificate बनवाने के लिए कोई भी ऑनलाइन सुविधा नहीं दी गई थी लेकिन अब खुशी की बात यह है कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी हैं । वर्तमान में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं ।

REQUIRED DOCUMENT FOR BIRTH CERTIFICATE | बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरुरी कागजात 

अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनबाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको निम्न कागजात की आवश्यकता पड़ सकती हैं , जिसे नीचे बताया गया हैं |

  • जन्म लेने वाले बच्चे के अभिवावक का पहचान पत्र
  • अभिवावक के जन्मस्थान का प्रमाण पत्र
  • बच्चे का नाम और बच्चे के जन्म की तारीख
  • माता पिता के शादी का प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

वैसे तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया हर राज्य के लिए अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा पोर्टल का निर्माण किया गया है जहां से भारत के हर राज्यों के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन किया जा सकता है | अब मैं आपको बताऊंगा की अगर आप भारत के किसी भी राज्य से belong करे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बना सकते हैं |

STEP TO APPLY FOR BIRTH CERTIFICATE ONLINE

  • सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्माण किये गए पोर्टल के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए |
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज खुलकर आएगा |

  • अब आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करने को कहा जाएगा । अगर आप पहली बार इस साईट पर आकर बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको general public sign up के बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा ।
  • जैसे ही आप general public sign upपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन पेज खुल कर सामने जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट और राज्य इत्यादि की जानकारी भरनी होगी ।

  • एक बार जब आपकारजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो आपके ईमेल पे User I’d and Password तुरंत चला जायेगा जिसके बाद आप पोर्टल को लॉगिन कर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं । साथ ही इस पोर्टल को लॉगिन करके आप जन्म प्रमाण और मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन भी किया जा हैं ।

Important link For Birth Certificate

Official websiteVisit now
Apply LinkClick here
Download Birth CertificateClick here

नोट:- इस पोर्टल के माध्यम से अगर आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र / Death Certificate बनवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया करते हैं तो आपके ग्राम पंचायत में प्रमाण पत्र 21 दिनों के भीतर भेज दिया जाता है |

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मैं आशा करता हूँ की आपको मेरे द्वारा दी गयी यह जानकारी पसंद आई होगी , अगर आपको मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करे और अपने दोस्तों , फॅमिली और ग्रुप में जरुर शेयर करे ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके |

धन्यवाद !!!

अगले महीने इनके खातों में मोदी सरकार डालेगी 2000 रुपये, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

अगले महीने इनके खातों में मोदी सरकार डालेगी 2000 रुपये, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

भारत के किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। सरकार किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगभग हर किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसके मद्देनजर सरकार ने आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। इन्हीं में से एक सरकारी योजना के तहत अब सरकार अगले महीने किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये डालेगी।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसकी सातवीं और चालू वित्त वर्ष की तीसरी और आखिरी किस्त का भुगतान सरकार करने जा रही है। दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में डाले जा सकते हैं।  अगर आपने भी इस योजना के लिए रजिस्टर किया है और इस बात की जानकारी चाहते हैं कि आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं, तो आप प्रधानमंत्री किसान स्कीम के लिए समर्पित पोर्टल के जरिए इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तक नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में आप यहां शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यदि आपका नाम इस योजना के लाभार्थियों की अपडेटेड सूची में दर्ज होगा, तो आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

ऐसे चेक करें योजना के लाभार्थियों की सूची-
सबसे पहले आपको पीएम किसान स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
https://pmkisan.gov.in 

वेबसाइट के दाहिनी तरफ 'Farmers Corner' के अंतर्गत आपको 'Beneficiary List' का विकल्प मिलेगा।

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर राज्य, जिला, उप-जिला, प्रखंड के बाद गांव का चयन करें।
अब सभी विकल्पों के चयन के बाद 'Get Report' पर क्लिक करें।
यहां लाभार्थियों की सूची आपके सामने आ जाएगी। इन पृष्ठों में आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं।  

वहीं अगर पिछली सूची में आपका नाम था, लेकिन अपडेटेड सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
 
हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
ये हेल्पलाइन नंबर है 011-24300606, इसके अलावा सरकार ने कई और जरूरी नंबर भी साझा किए हैं ताकि अपनी धनराशि के बारे में किसान को जानकारी लेने में आसानी हो-

पीएम किसान टोल फ्री नंबर- 18001155266
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर-155261
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर- 011-23381092, 23382401
पीएम किसान हेल्पलाइन-  0120-6025109
ई-मेल आईडी- pmkisan-ict@gov.in

EPFO : पीएफ खाते की निकास तिथि को कैसे अपडेट कर सकते है ?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) खातों से धनराशि के हस्तांतरण और निकासी को सरल बना दिया है। ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है जहां कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाताधारक नौकरी छोड़ने की तारीख, यानी संगठन छोड़ने की तारीख को ईपीएफओ रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हैं।


109573_epfo.jpg

इससे पहले, यह तिथि केवल नियोक्ता द्वारा अपडेट की जा सकती थी। यदि ईपीएफओ रिकॉर्ड्स पर बाहर निकलने की तारीख उपलब्ध नहीं है तो ईपीएफ खाता धारक अपने ईपीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है या यहां तक ​​कि पिछले नियोक्ता से खाते को नए में स्थानांतरित कर सकता है।

अब कर्मचारी भी कर सकते हैं अपडेट ।।

ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में 'एक्जिट डेट' को कैसे अपडेट करें

ईपीएफ खाता धारक सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ रिकॉर्ड में निकास तिथि को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

इस तरह आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।


https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/


क्लीक अबोवे लिंक


चरण 1: अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर लॉग-इन करें। याद रखें, लॉग-इन करने के लिए आपका UAN पोर्टल पर सक्रिय होना चाहिए।



चरण 2: 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें और 'मार्क एग्जिट' विकल्प चुनें



चरण 3: आपकी स्क्रीन पर एक नया टैब खुल जाएगा। उस नियोक्ता और ईपीएफ खाते का चयन करें, जिसके लिए आप निकास तिथि अपडेट करना चाहते हैं। नियोक्ता द्वारा किए गए अंतिम योगदान के दो महीने बाद ही बाहर निकलने की तारीख को चिह्नित किया जा सकता है। निकास की तारीख दर्ज करते समय, आप उस महीने की किसी भी तारीख को दर्ज कर सकते हैं जिसमें अंतिम योगदान दिया गया था। आप अपने ईपीएफओ पासबुक रिकॉर्ड में इसके लिए जांच कर सकते हैं।




चरण 4: यहां, पूर्व की तारीख दर्ज करें ..


 

चरण 5ः और छोड़ने का कारण दर्ज करे, रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पर क्लिक करें

चरण 6ः चेकबॉक्स पर टिक करे तथा ओटीपी दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करे।



Voter ID Apply Online 2020 : वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाये?

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

देश के जो लोग अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे |

सबसे पहले आवेदक को भारत निर्वाचन आयोग (Election commission of India )  की Official Website  पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा |
Voter ID Apply Online
  • इस होम पेज पर आपको Register Now TO Vote का ऑप्शन दिखाई देगा | आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • Option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा | इस पेज पर आपको जिसमें निम्नलिखित अनुभाग यहां दिखाई देगा।
Voter ID Apply Online
  •  अगर आप नए उम्मीदवार हैं और एक New Voter Id Card बनवाना चाहते हैं तो पहले खंड और भरें फॉर्म -6 पर क्लिक करें।
New Voter ID Form 6 Online
Voter ID Card Form 6
  • आप अपने वर्तमान वोटर आईडी कार्ड में कुछ सुधार करना चाहते हैं, फिर दूसरे सेक्शन पर क्लिक करें और फॉर्म -8 भरें।
  • अगर आपके पास दो या अधिक वोटर आईडी कार्ड हैं और एनरोल रोल को हटाना चाहते हैं तो फॉर्म -7 भरें।
  • जब आप अपने इच्छित क्षेत्र पर क्लिक करेंगे  तो  एक नई विंडो क्रमशः फॉर्म -6, फॉर्म -7 और फॉर्म -8 के साथ खुलेगी |
  • इसके बाद इस पेज पर आपके सामने Application Form खुल जायेगा इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी |
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको  अपने सभी आवश्यक Documents upload करें। आवेदन फॉर्म के अंतिम में आपको Submit बटन मिलेगा अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।

मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया

मतदाता सूची
  • इसके पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आप कुछ जानकारी भरकर मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
  • आप विवरण द्वारा भी खोज सकते हैं तथा पहचान पत्र के द्वारा भी मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
  • यदि आप विवरण द्वारा अपना नाम खोजना चाहते हैं तो आप विवरण द्वारा खोजें के लिंक पर क्लिक करिए और फिर पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरिए।
  • यदि आप पहचान पत्र के द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आप पहचान पत्र के द्वारा खोजे के लिंग पर क्लिक करिए और अपना ईपीआईसी नंबर तथा राज्य का नाम भरिया।
  • इसके पश्चात आपको खोजें के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप खोजें के बटन पर क्लिक करेंगे मतदाता सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको अपनी रेफरेंस आईडी भरनी होगी।
  • अब आपको ट्रैक स्टेटस के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

मतदाता सूची पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रक्रिया

मतदाता सूची पीडीएफ
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको गो के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप गो के बटन पर क्लिक करेंगे मतदाता सूची पीडीएफ आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

बूथ तथा ऑफिसर डिटेल्स खोजने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको नो your के लिंक पर क्लिक करना होगा।
Voter ID
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आप अपने बूथ तथा ऑफिसर से संबंधित डिटेल खोज सकते हैं।
  • यह डिटेल आप या तो ई पी आई सी नंबर डालकर खोज सकते हैं या फिर अपना एड्रेस डालकर खोज सकते हैं।
  • इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप बूथ तथा ऑफिसर डिटेल खोज पाएंगे।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVA Nidhi) योजना


PM SVANidhi: रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत आए आवेदनों ने 5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है. स्कीम को 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और 41 दिनों के अंदर ही पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लोन मंजूर कर दिए गए हैं. PM स्वनिधि स्कीम को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है.

कोविड19 लॉकडाउन के कारण व्यवसाय में नुकसान का सामना कर रहे रेहड़ी-पटरी वालों व छोटे मोटी दुकान वालों को अपना कारोबार फिर से खड़ा करने में मदद के लिए यह स्कीम लाई गई. सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें लगाने वाले भी पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए शर्त है कि वेंडर्स 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हों.


1 साल के लिए मिलता है 10000 रु तक का लोन

पीएम स्वनिधि स्कीम में शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल की अवधि के लिए 10000 रुपये तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है. यानी कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी. लोन का मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा. पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी है. ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी. लोन का समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी एक ही बार में खाते में आ जाएगी. साथ ही तय तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए 1200 रुपये सालाना तक का कैशबैक भी मिलता है. पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में लाभार्थी अधिक लोन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है.


कौन देगा लोन

स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक लोन उपलब्ध कराएंगे. स्कीम का कार्यकाल मार्च 2022 तक है. स्कीम के लिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) है. लाभार्थी के लिए अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र हैं. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड भी केवाईसी दस्तावेजों में शामिल हैं.


अप्लाई करने की प्रक्रिया व शर्तें

पीएम स्वनिधि के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए COMMON SERVICE CENTER (CSC) की मदद से अप्लाई किया जा सकता है.

लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अपने क्षेत्र के बैंकिंग कॉरस्पोन्डेंट/ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एजेंट से भी संपर्क किया जा सकता है.

लोन के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं या नहीं और सर्वेक्षण सूची में नाम है या नहीं यह वेबसाइट से पता किया जा सकता है. जिन विक्रेताओं का नाम सर्वेक्षण सूची में है लेकिन उनके पास पहचान पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं है, वे भी लाभ उठा सकते हैं. ऐसे विक्रेताओं को वेब पोर्टल से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाएगा.

यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी है, जो शहरी इलाकों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शहर/कस्बे में आकर बिक्री करते हैं व सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं. ऐसे विक्रेताओं को यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमिटी से सिफारिश पत्र यानी लेटर ऑफ रिकमंडेशन प्राप्त करना होगा. इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय को सामान्य आवेदन के जरिए भी अनुरोध किया जा सकता है.






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PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi

 

योजना के दिशानिर्देशों

1। पृष्ठभूमि

स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहरवासियों के घर-द्वार पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों / संदर्भों में वेंडर, हॉकर, थेलावाला, रिहरिवाला, अफीलावाला आदि के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों में सब्जियां, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी आदि शामिल हैं। सेवाओं में नाई की दुकानें, कोबलर्स, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल हैं। COVID-19 महामारी और परिणामस्वरूप तालाबंदी ने सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वे आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और लॉकडाउन के दौरान उसी का सेवन कर सकते हैं। इसलिए, सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी का श्रेय देने की तत्काल आवश्यकता है। COVID-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वे आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और लॉकडाउन के दौरान उसी का सेवन कर सकते हैं। इसलिए, सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी का श्रेय देने की तत्काल आवश्यकता है। COVID-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वे आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और लॉकडाउन के दौरान उसी का सेवन कर सकते हैं। इसलिए, सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी का श्रेय देने की तत्काल आवश्यकता है।


2. उद्देश्य

यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया है: (i) `10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए; (ii) नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करने के लिए; और (iii) डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए


यह योजना उपरोक्त उद्देश्यों के साथ सड़क विक्रेताओं को औपचारिक रूप देने में मदद करेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने के नए अवसरों को खोलेगी।


3. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की पात्रता

यह योजना केवल उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क सुरक्षा के संरक्षण और आजीविका का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजना को अधिसूचित किया है। मेघालय के लाभार्थी, जिनके पास स्वयं का स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट हो सकता है, हालाँकि, भाग लें।


4. लाभार्थियों की पात्रता मानदंड

यह योजना 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के रूप में की जाएगी:


(i) शहरी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र / पहचान पत्र के कब्जे में स्ट्रीट वेंडर


स्थानीय निकाय (ULBs); (ii) विक्रेता, जिनकी पहचान सर्वेक्षण में की गई है, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग / आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया गया है;


ऐसे विक्रेताओं के लिए एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जेनरेट की जाएगी। ULBs को ऐसे विक्रेताओं को तुरंत और सकारात्मक रूप से एक महीने की अवधि के भीतर वेंडिंग और पहचान पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।


(iii) ULBled पहचान सर्वेक्षण से वंचित स्ट्रीट वेंडर्स, या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दिया है और उन्हें ULB / टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा उस आशय का पत्र (LoR) जारी किया गया है; तथा


(iv) आसपास के विकास / पेरी-शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं ने यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग किया है और उन्हें यूएलबी / टीवीसी द्वारा उस आशय का पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।


5. सर्वेक्षण से छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित। श्रेणी 4 (iii) और (iv) से संबंधित विक्रेताओं की पहचान करते समय, ULB / TVC अनुशंसा पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी पर विचार कर सकता है:


(i) लॉकड की अवधि के दौरान एकमुश्त सहायता प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार विक्रेताओं की सूची; या


(ii) आवेदक की साख को सत्यापित करने के बाद ऋणदाता की सिफारिश के आधार पर एलएलबी / टीवीसी को भेजे गए अनुरोध के लिए एक प्रणाली उत्पन्न अनुरोध; या (iii) नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) / नेशनल हॉकर्स फेडरेशन (NHF) / स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) आदि सहित विक्रेताओं संघों के साथ सदस्यता विवरण; या (iv) वेंडर के अपने दावे को वेंडर के कब्जे में दस्तावेज;


इसके अलावा, ULBs ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक तरीका अपना सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी योग्य विक्रेता सकारात्मक रूप से कवर किए गए हैं।


6. वे ग्राहक जो COVID-19 के कारण अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं, कुछ पहचाने गए / सर्वेक्षण किए गए या अन्य विक्रेता जो शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग / हॉकिंग कर रहे हैं, लॉकडेन अवधि के दौरान या उससे पहले अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। कोविड 19 सर्वव्यापी महामारी। स्थिति सामान्य होने और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के बाद ऐसे विक्रेताओं के वापस आने की संभावना है। इन विक्रेताओं,


7. पब्लिक डोमेन में डेटा

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश / राज्य सरकार / राज्य सरकार की पहचान वाले स्ट्रीट वेंडरों की सूची मंत्रालय / राज्य सरकार / यूएलबी और वेब पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।


8. उत्पाद का संक्षिप्त विवरण

शहरी स्ट्रीट वेंडर 1 वर्ष के कार्यकाल के साथ `10,000 तक का कार्यशील पूंजी (WC) ऋण प्राप्त करने और मासिक किस्तों में चुकाने के लिए पात्र होंगे। इस ऋण के लिए, ऋण संस्थाओं द्वारा कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा। समय पर या जल्दी चुकौती पर, विक्रेता एक विस्तारित सीमा के साथ कार्यशील पूंजी ऋण के अगले चक्र के लिए पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पहले पुनर्भुगतान के लिए विक्रेताओं से कोई पूर्वभुगतान जुर्माना नहीं लिया जाएगा।


8.1 ब्याज दर

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों और एसएचजी बैंकों के मामले में, ब्याज दर उनके प्रचलित दरों के अनुसार होगी। एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई आदि के मामले में संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दरें होंगी। एमएफआई (गैर एनबीएफसी) और अन्य ऋणदाता श्रेणियों के संबंध में, जो आरबीआई के दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हैं, योजना के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी।


8.2 ब्याज सब्सिडी

योजना के तहत ऋण लेने वाले विक्रेता, ब्याज अनुदान @ 7% पाने के लिए पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी राशि को तिमाही में उधारकर्ता के खाते में जमा किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ऋणदाता ब्याज सब्सिडी के लिए त्रैमासिक दावे प्रस्तुत करेंगे। सब्सिडी केवल उधारकर्ताओं के खातों के संबंध में मानी जाएगी, संबंधित दावों की तारीखों पर और केवल उन महीनों के लिए, जिनके खाते में संबंधित तिमाही में मानक बने हुए हैं, मानक (गैर-एनपीए, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार) हैं। ब्याज सब्सिडी 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है। सब्सिडी उस तारीख तक पहले और बाद में बढ़े हुए ऋण पर उपलब्ध होगी। प्रारंभिक भुगतान के मामले में, सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी। ब्याज सब्सिडी 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है। सब्सिडी उस तारीख तक पहले और बाद में बढ़े हुए ऋण पर उपलब्ध होगी। प्रारंभिक भुगतान के मामले में, सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी। ब्याज सब्सिडी 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है। सब्सिडी उस तारीख तक पहले और बाद में बढ़े हुए ऋण पर उपलब्ध होगी। प्रारंभिक भुगतान के मामले में, सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी।



More Info

डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्रिंट कैसे करते हैं?

CSC DUPLICATE VOTER ID CARD DOWNLOAD SERVICES IN DIGITAL SEVA PORTAL (ALL SERVICE VOTER CARD FOR CSC VLE )

मान लेते हैं आपने सीसीएससी वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन (CSC voter card registration) कर दिया और आपकी सीएससी आईडी पर वोटर आईडी कार्ड (voter ID card) की सभी सर्विस शुरू हो गई हैं तो आप अपने ग्राहकों को कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं ?

🔥🔥CSC VOTER ID CARD SERVICE HIGHLIGHTS🔥🔥

🔥 योजना का नामसीएससी वोटर आईडी कार्ड सर्विस
🔥लांच किया गयासीएससी और निर्वाचन आयोग के द्वारा
🔥 उद्देश्यसभी को वोटर आईडी कार्ड से संबंधित हर प्रकार की सेवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराना
🔥 राज्यपूरे भारत में लागू
🔥 आधिकारिक वेबसाइटClick Here

CSC VOTER ID CARD ALL SERVICE LIST!

सीएससी आईडी पर एनवीएसपी(nvsp) की सेवा शुरू होने के बाद आप लगभग सारे काम कर सकते हैं ।

  • ⏩ voter ID card new registration (nvsp form 8 online application ) /वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए नया आवेदन ।
  •  वोटर आईडी कार्ड करेक्शन ( nvsp Voter Card correction form ,nvsp form 8) /voter ID card correction
  • ⏩ voter ID card print (duplicate voter ID card print ) , वोटर कार्ड डाउनलोड
  • ⏩ nvsp voter list name check /वोटर लिस्ट में नाम जांचना
  • ⏩ voter card delete (nvsp form 7 ) / voter list से नाम हटाना ।

नोट :- और भी बहुत सारे काम है जो सीएससी के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड के संबंध में किए जा सकते हैं ।

CSC VOTER ID CARD PRINT, DUPLICATE VOTER ID CARD DOWNLOAD, INDIAN VOTER ID CARD ONLINE REGISTRATION/सीएससी से डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्रिंट कैसे करते हैं?

duplicate voter ID card print /Download process/indian voter id card online registration/CSC voter ID card service

  • ⏩ सबसे पहले आपको सीएससी इलेक्शन सर्विस के आधिकारिक वेबसाइट https://cscelection.in पर जाना होगा । आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें ↗
  • ⏩ अपनी CSC id और password डालकर आपको लॉगइन कर लेना होगा ।
  •  वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड(download voter id card) करने के लिए आपको EPIC FORM 001 का चयन करना होगा ।
  • ⏩ अब यहां पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसे आपको फील करनी होगी । जैसा कि नीचे दिखाया गया है ।👇👇

dublicate voter id card print form epic form 001

  • ⏩ दिए गए कैप्चा कोड को डाल सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • ⏩ आपने जो भी जानकारी भरी है उसे एक बार जरूर चेक कर ले फिर आपको फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • ⏩ अब आपको कैप्चा कोड डालना होगा और पेमेंट करने के लिए आगे बढ़नी होगी ।
  • ⏩ CSC duplicate voter ID card print करने के लिए आपको ₹1 का पेमेंट करना होगा ।
  • ⏩ पेमेंट आप अपने सीएससी वॉलेट के माध्यम से करें ।
  • ⏩ पेमेंट करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की सिलिप आ जाएगी जिसे आप प्रिंट कर रख लेंगे ।👇👇

dublicate voter id card print , duplicate voter id card

CSC VOTER ID CARD SERVICE PRINT करने में कुछ बातों का ध्यान रखें । POINT TO BE NOTED :

  1. 1. VLE केवल अपने जिला में मौजूद लोगों के ही डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्रिंट (duplicate voter ID card print ) कर सकते हैं ।
  2. 2. VLE के द्वारा जिस भी सर्विस का उपयोग किया जाता है । उसके ऊपर सीएससी ई गवर्नेंस के द्वारा जो भी चार्ज सुनिश्चित की गई है इस चार्ज की वसूली सीएससी वॉलेट के माध्यम से की जाएगी ।
  3. 3. VLE केवल EPIC FORM 001 अपील कर सकता है फॉर्म फिल करने के बाद यह फॉर्म ERO के पास अप्रूवल के लिए जाता है ।
    4. जब ERO के द्वारा EPIC FORM 001 को अप्रूव कर दिया जाता है तब VLE voter ID card download / print कर सकता है ।
  4. 4. VLE के द्वारा जिस भी ग्राहक के लिए epic form 001 भरे जाएंगे ero से अप्रूवल मिलने के बाद केवल उनके ही वोटर आईडी कार्ड को प्रिंट किया जा सकेगा ।
  5. 5. जब VLE के द्वारा EPIC FORM 001 भरा जाएगा तो इसका फॉर्मेट कैलेंडर के फॉर्मेट में dd/mm/yy में होना चाहिए ।


सीएससी से वोटर आईडी कार्ड प्रिंट (CSC duplicate voter ID card print process) करने का प्रोसेस आप एक नजर में नीचे दिए गए इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ।

PM Kisan Mandhan Yojana : पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को मिलेंगे सालाना 36 हजार रुपए |

PM Kisan Mandhan Yojana पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को मिलेंगे सालाना 36 हजार रुपए, ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन  -
PKMY योजना के तहत किसानों को मिलेंगे सालाना 36 हजार रुपए
केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की है। इसी में एक है PM Kisan Mandhan Yojana। इस योजना के तहत किसानों को 36 हजार रुपए की राशि मिलेंगे। वहीं PM Kisan Mandhan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम किसान के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज हम अपको Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बातने जा रहे हैं।

PKMY योजना के तहत किसानों को मिलेंगे सालाना 36 हजार रुपए
साथ आपको यह भी बताएंगे की इस PM Kisan Mandhan Yojana का लाभ किन-किन किसानों को मिलेंगा। साथ ही PM Kisan Mandhan Yojana के जरुरी दस्तावेजों के बारे में भी बात करेंगे। किसानो के PM Kisan Mandhan Scheme की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितम्बर साल 2019 में की गयी है। अब इस योजना को शुरू हुए लगभग एक साल हो चूका है और कई किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी कर चुके है। इस PM Kisan Mandhan Yojana का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में कार्यरत किसानो को 60 साल की आयु के बाद हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान करवाना है, जिससे किसान अपनी वृद्धावस्था में सम्मान पूर्वक गुजारा कर सकें।

PM Kisan Mandhan Yojana क्या है?
PM Kisan Mandhan Yojana एक प्रकार की Pension Scheme है, जिसका लाभ लेने के लिए किसानो को कम से कम 20 साल और ज्यादातर 42 साल तक अपनी आय में से बहुत कम राशि इस योजना में जमा करवानी होती है, जितनी राशि का निवेश किसान द्वारा किया जाता है। उतनी ही राशि का निवेश किसान के लिए सरकार द्वारा भी किया जाता है और किसान की उम्र 60 साल होने पर इसी राशि में से किसान को ताउम्र पेंशन दी जाती है। वहीं अगर किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है, तो Pension Scheme की आधी राशि किसान के जीवनसाथी को दी जाती है।

किसानो को मिलेंगे सालाना 36 हजार रुपए
PM Kisan Mandhan Yojana में वे किसान जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बिच है निवेश कर सकते हैं। Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana में निवेश की राशि किसान की उम्र के आधार पर तय की जाती है। साथ ही PM Kisan Mandhan Yojana में किसान जितनी राशि निवेश करेंगे उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा भी किसानों के नाम से निवेश की जाएगी और किसान की उम्र 60 साल होने के बाद किसान को आजीवन तीन हजार रुपए महीना यानी की 36 हजार रुपए सालाना दिए जायेंगे। PM Kisan Mandhan Yojana किसानों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन प्रदान करती है।

PM Kisan Mandhan Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज
1). आधार कार्ड।
2). परिचय पत्र।
3). जमीन की पावती।
4). जमींन का खसरा नकल।
5). बैंक पासबुक।
6). दो पासपोर्ट फोटो।
7). मोबाइल नंबर।

PM Kisan Mandhan Yojana के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर कराएं
अथवा
1). सबसे पहले आपको PM Kisan Mandhan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2). इस वेबसाइट के होम पेज पर Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana टेब पर क्लिक करें, फिर Click Here to Apply Now पर क्लिक करें।
3). इसके बाद खुलने वाले पेज पर Self Enrollment using Mobile number & OTP ऑप्शन का चुना करें।
4). इसके बाद औपनि जानकारी भरते जाये और अंत में सेव/सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
5). इस प्रकार आप घर बैठे ही PM Kisan Mandhan Yojana के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

फोन चोरी होने पर घबराएं नही फॉलो करें ये टिप्स वापस मिल जाएगा फोन

फोन चोरी होने पर घबराएं नही, बस स्टेप-बाय-स्टेप फॉलो करें ये टिप्स, वापस मिल जाएगा फोन

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स्मार्टफोन चोरी होने पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या करें? कैसे फोन को वापस हासिल किया जाएं, फोन को कैसे ट्रैस किया जाए या फिर फोन के डाटा को रिकवर किया जाए। इनमें से बहुत सारे लोग फोन चोरी होने पर सिंपल दूसरी सिम जारी करा लेते हैं और फिर पुराने फोन को भूल जाते हैं। लेकिन आपकी यह आदत आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर आपके चोरी होने वाले स्मार्टफोन से कोई गलत काम होता है, तो उसके लिए आप दोषी करार दिए जाएंगे। इससे आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर फोन चोरी होने पर सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, जिससे फोन को वापस हासिल करने में मदद होगी। 

चोरी होने वाले स्मार्टफोन के लिए सरकार ने जारी की वेबसाइट 

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन की तरफ से एक वेबसाइट सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) को लॉन्च किया गया था, जो खासतौर पर चोरी होने वाले मोबाइल का पता लगाने के लिए है। इस वेबसाइट की मदद से चोरी होने वाले स्मार्टफोन को ब्लॉक और अनब्लॉक किया जा सकता है, साथ ही फोन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। बता दें कि CEIR में देश के हर नागरिक के मोबाइल का मॉडल, सिम नंबर और IMEI नंबर मौजूद है। इससे CEIR को चोरी हुए मोबाइल को खोजने में आसानी होती है। बता दें मोबाइल के मॉडल पर उसे बनाने वाली कंपनी द्वारा जारी IMEI नंबर के मिलान की तकनीक सी-डॉट ने ही विकसित की है। 

फोन चोरी होने पर सबसे पहले क्या करें 

फोन चोरी होने पर सबसे पहले स्मार्टफोन खोने की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसे ऑनलाइन मोड से दर्ज करा सकते हैं, जिससे चोरी होने वाले स्मार्टफोन का FIR नंबर जनरेट होगा। FIR दर्ज होने के बाद आप कानूनी रुप से फोन से होने वाले गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे।

कैसे वापस हासिल किया जा सकेगा फोन 
FIR रिपोर्ट दर्ज होने के बाद CEIR वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां आपको तीन ऑप्शन Block/Lost Mobile, Check Request Status और Un-Block Found Mobile दिखेंगे।  चोरी हुआ मोबाइल वापस मिल गया है, तो Un-Block Found Mobile ऑप्शन पर क्लिक करें।  वहीं चोरी हुए मोबाइल के लिए Block/Lost Mobile पर क्लिक करें इसके बाद एक पेज खुलेगा। जहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही IMEI नंबर और स्मार्टफोन के ब्रांड के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा डिवाइस मॉडल और मोबाइल का बिल अपलोड करना होगा।  इसके बाद मोबाइल फोन खोने की जगह, जिला, प्रदेश और पुलिस स्टेशन, और FIR नंबर, फोन खोने की तारीख दर्ज करनी होगा।  इन सारी जानकारियों के बाद आपको अपनी पर्सनल जानकारी जैसे पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर आपके दूसरे नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जिसे दर्ज करने के बाद फाइनल सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।  इसके बाद आपके चोरी हुए मोबाइल की खोज शुरू हो जाएगी। साथ ही, चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस कर पाएंगे।